आर्यन खान मामले में मुनमुन धमेचा (आरोपी) जमानत की शर्तों में ढील चाहती हैं।
ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ के मामले की एकआरोपी फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा ने आज बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। और जिसमें जमानत की कुछ शर्तों को संशोधित करने की मांग की गई। जोकी पिछले महीने उसे जमानत पर रिहा करते समय लगाई गई थी।
सुश्री धमेचा ने उच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया है कि। उन्हें मुंबई के बजाय दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के कार्यालय में जाने की पूरी तरह से
अनुमति दी जाए। और जहां उनका कोई भी निवास नहीं है। सुश्री धमेचा को उच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर को बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे सह-आरोपी आर्यन और अरबाज मर्चेंट के साथ जमानत दे दी थी।
जमानत की शर्तों में से एक शर्त यह थी कि। आरोपी को हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच एनसीबी के मुंबई कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था।
और आरोपियों को जांच अधिकारी (आईओ) को सूचित किए बिना। और उसी के लिए यात्रा कार्यक्रम दिए बिना मुंबई नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया गया था।
अधिवक्ता काशिफ अली खान देशमुख के माध्यम से उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में, सुश्री धमेचा ने कहा कि वह मध्य प्रदेश की निवासी थीं। जोकी काम के लिए दिल्ली आई थीं।
और याचिका में कहा गया है कि। उनका मुंबई में कोई भी आवास नहीं है।
याचिका में यह भी कहा गया है। "उपरोक्त शर्त का उनके पेशेवर जीवन के साथ-साथ उनके सामाजिक जीवन पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि उन्हें हर एक हफ्ते मुंबई की यात्रा करनी होगी।"
सुश्री धमेचा ने अपना यह भी तर्क दिया है कि। यदि सभी शर्तों का विवेकपूर्ण पालन किया जाना है। तो उन्हें एनसीबी को प्रत्येक आंदोलन के बारे में बताना होगा।
क्योंकि वह लगातार - लगातार मध्य प्रदेश। और दिल्ली के बीच बंद रहेंगी। जोकी मुंबई की क्षेत्रीय सीमा से बाहर है।
उसकी याचिका में कहा गया है कि। यह सब देखते हुए कि वह मध्य प्रदेश और दिल्ली की निवासी है। कोई भी विशिष्ट यात्रा कार्यक्रम बिलकुल नहीं होगा। जिसे मामले के जांच अधिकारी को सूचित किया जा सके।
सुश्री धमेचा ने जमानत की शर्त में ढील देने की मांग की है। और जिसमें उन्हें जांच अधिकारी को सूचित करना। और यात्रा कार्यक्रम जमा करना आवश्यक है। याचिका पर अगले सप्ताह अदालत में सुनवाई होने की संभावना है।
निष्कर्ष
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